Aadhaar Card में केवल एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो चीजें, बनवाते समय न करें कोई गलती

Aadhaar Card में कुछ जानकारियां ऐसी हैं, जिन्हें जिन्दगी भर में केवल एक ही बार अपडेट किया जा सकता है. ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही या टाइपिंग की गलती भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ और बैंक संबंधी कार्यों में बड़ी रुकावट बन सकती है.

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आधार कार्ड अपडेट

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड आज के समय में सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल और वित्तीय पहचान का सबसे बड़ा आधार बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के कड़े नियमों के कारण आधार में कुछ जानकारियां अपडेट करने की एक सख्त सीमा तय है. आधार कार्ड में कुछ जानकारियां ऐसी हैं, जिन्हें जिन्दगी भर में केवल एक ही बार अपडेट किया जा सकता है.  ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही या टाइपिंग की गलती भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ और बैंक संबंधी कार्यों में बड़ी रुकावट बन सकती है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं ऐसी डिटेल्स के बारे में जिन्हें 1 बार से ज्यादा अपडेट नहीं कराया जा सकता है.

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1. जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ

अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसे जिंदगीभर में केवल एक ही बार अपडेट कराया जा सकता है. इसके लिए प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि दूसरी बार अपडेट करने अनुरोध आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति साबित न की जाए और उसके लिए प्रक्रिया पूरी न की जाए.

2. लिंग

आधार कार्ड में लिंग की जानकारी भी जिंदगीभर में एक ही बार बदली जा सकती है. इसके लिए किसी भी तरह का बदलाव करते समय आपको अपनी पहचान और सही जानकारी साबित करने के लिए सरकारी पहचान पत्र, मेडिकल/कानूनी दस्तावेज या संबंधित प्रूफ जमा करना जरूरी होता है. UIDAI ऐसे बदलाव केवल उसी स्थिति में स्वीकार करता है, जब आपके द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट पूरी तरह स्पष्ट हो और जानकारी सही तरीके से मिलान हो सके.

कितनी बार बदला जा सकता है नाम?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार आधार कार्ड में नाम केवल 2 बार ही बदला जा सकता है. डेटाबेस के दुरुपयोग होने से बचाने के लिए यह नियम बनाया गया है. इन दो बदलाव के अंदर नीम की स्पेलिंग समेत अन्य छोटी-मोटी गलतियों को ठीक किया जा सकता है.

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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