एक सामान्य व्यक्ति एक साथ ज्यादा से ज्यादा दो से तीन मोबाइल नंबर रखता है, लेकिन कुछ केस में लोगों के पास इससे भी ज्यादा सिम कार्ड हो सकते हैं. टेलीकॉम ग्राहक नौ सिमकार्ड तक रख सकता है. दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमों के अनुसार एक ग्राहक एक आधार कार्ड पर 18 सिमकार्ड जारी करवा सकता है. हालांकि, नियम ये है कि वो सारे सिम कार्ड एक ही ऑपरेटर से नहीं ले सकते. लेकिन अगर अगर आप नौ से ज्यादा सिमकार्ड रखते हैं, लेकिन इनको फिर से वेरिफाई नहीं कराया है तो आपका नंबर बंद हो सकता है.
दरअसल, दूरसंचार विभाग ने नौ से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से सत्यापित करने और सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश दिया है. जम्मू-कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए यह संख्या छह सिम कार्ड की है.
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दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और शेष को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा. विभाग ने कहा, 'विभाग द्वारा किये गए विश्लेषण के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाते है तो सभी सिम का फिर से सत्यापन किया जाएगा.'
दूरसंचार विभाग ने यह कदम दरअसल वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने को लेकर उठाया है. विभाग ने दूरसंचार कंपनियों से उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं हैं.