भारतीय रिजर्व बैंक ने जब से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन (RBI Paytm Ban) लगाया है तब कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स भी कन्फ्यूजन में हैं. क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं. हालांकि, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस सप्ताह आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd.) को लेकर ग्राहकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान वाला एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची) जारी करेगा.
आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 606वीं बैठक में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एफएक्यू की प्रतीक्षा करें. इसमें पीपीबीएल के ग्राहकों से संबंधित मामलों (Paytm Crisis) का स्पष्टीकरण होगा. हमारी प्राथमिकता है कि ग्राहकों को असुविधा न हो. ग्राहक हित और जमाकर्ताओं का हित हमारे लिए सर्वोपरि है.''
Paytm पर बैन का क्या होगा असर?
आरबीआई ने 31 जनवरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Ban on Paytm Payments Bank) के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उत्पादों में जमा या ‘टॉप-अप' स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया. आरबीआई ने पेटीएम ब्रांड की संचालक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के 'नोडल अकाउंट्स' को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है. हालांकि, आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद भी ब्याज जमा करने, कैशबैक या ‘रिफंड' की अनुमति दी है.
अकाउंट में जमा पैसे की कर सकेंगे इस्तेमाल
इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड प्रोडक्ट, फास्टैग और एनसीएमसी सहित पीपीबीएल ग्राहकों के अपने अकाउंट में जमा पैसे की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के कायम रहेगी.
नियामकीय अनुपालन में लगातार विफल रहने पर कार्रवाई
रिजर्व बैंक ने पीपीबीएल के खिलाफ (Paytm Payments Bank RBI Ban) यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में लगातार विफल रहने पर की है. इसके पहले उसने 11 मार्च, 2022 को पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को जोड़ने से रोक दिया था.
क्या 29 फरवरी की समयसीमा बढ़ सकती है?
यह पूछे जाने पर कि क्या 29 फरवरी की समयसीमा बढ़ाई जाएगी? गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “एफएक्यू का इंतजार करें.''उन्होंने कहा, ‘‘एफएक्यू में आरबीआई के फैसले की समीक्षा की उम्मीद न करें. एफएक्यू जमाकर्ताओं, ग्राहकों, वॉलेट उपयोगकर्ताओं, फास्टैग धारकों से संबंधित मुद्दों का हल करेगा. ग्राहकों के हित में जो कुछ भी है, हम उसको लेकर एफएक्यू पर काम कर रहे हैं.''
ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (RBI Banned Paytm Payments Bank) के खिलाफ की गयी कार्रवाई की किसी भी समीक्षा से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह निर्णय पीपीबीएल के कामकाज के व्यापक मूल्यांकन और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है.
गवर्नर ने कहा कि आरबीआई के नियमन के दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कोई भी निर्णय व्यापक मूल्यांकन के बाद ही किया जाता है. उन्होंने कहा कि आरबीआई वित्त-प्रौद्योगिकी क्षेत्र का समर्थन करता रहा है, लेकिन इसके साथ वह ग्राहकों के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है.