दिल्ली में अब सड़क किनारे पेशाब करना पड़ेगा भारी, 10 गुना बढ़ाया जाएगा जुर्माना, इन गलत आदतों पर भी जेब होगी ढीली

Delhi News: अगर आप सड़क पर गंदगी करते हैं, सार्वजनिक जगह पर पेशाब करते हैं या बिना लाइसेंस कोई काम करते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

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दिल्ली में अब छोटी गलती भी पड़ेगी महंगी

Delhi News: दिल्ली में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. अगर आप सड़क पर गंदगी करते हैं, सार्वजनिक जगह पर पेशाब करते हैं या बिना लाइसेंस कोई काम करते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने 'जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026' संसद में पेश किया है, जिसमें ऐसे कई नियमों को बदलने का प्रस्ताव है. इस नए बिल का मकसद पुराने कानूनों को आसान बनाना और छोटे-छोटे मामलों में लोगों को जेल भेजने की बजाय सिर्फ जुर्माना लगाना है. यानी अब छोटी गलती पर जेल नहीं होगी, लेकिन जेब जरूर ढीली करनी पड़ेगी. आइए जानते हैं इस बारे में- 

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दिल्ली में अब छोटी गलती भी पड़ेगी महंगी

सबसे बड़ा बदलाव जुर्माने की रकम में किया गया है. गौरतलब है अभी तक सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने या गंदगी फैलाने पर करीब 50 रुपये का जुर्माना लगता था. अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है. इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास की गंदगी साफ नहीं करता है, तो पहली बार उसे चेतावनी मिलेगी, लेकिन दोबारा गलती करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

इसके अलावा, कई दूसरे नियम भी सख्त किए गए हैं. जैसे अगर आप अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमाते हैं, तो अब 1,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. घर का नंबर खराब करने पर भी 1,000 रुपये देना पड़ सकता है. बिना अनुमति के सड़क या खुली जगह पर निर्माण करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

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कहीं भी नहीं लगा पाएंगे दुकान

छोटे कारोबार करने वालों पर भी इसका असर पड़ेगा. बिना लाइसेंस चाय की दुकान, फूड स्टॉल या ठेला लगाने पर अब 1,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है, जो पहले सिर्फ 100 रुपये था. बिना लाइसेंस फेरी लगाने या मछली-मुर्गी बेचने पर भी जुर्माना बढ़ाकर 200 रुपये किया जा रहा है.

जानवरों से जुड़े नियम सख्त

जानवरों से जुड़े नियम भी सख्त किए गए हैं. सड़क पर जानवर बांधने या उनका दूध निकालने पर अब 1,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. वहीं, नियमों के खिलाफ जानवर रखने पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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एक अच्छी बात यह है कि अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल की सजा खत्म की जा रही है. पहले कुछ मामलों में एक से तीन महीने तक जेल हो सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. कुछ छोटे मामलों को तो पूरी तरह से अपराध की सूची से ही हटाने का प्रस्ताव है, जैसे सड़क पर कचरा डालना या गलत जगह कपड़े धोना. एनडीएमसी के नियमों में भी इसी तरह बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि नियम आसान हों और लोगों को ज्यादा परेशानी न हो.

कुल मिलाकर, नए नियमों में सख्ती भी है और राहत भी. अब अगर नियम तोड़ेंगे तो ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन छोटी गलती के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा. इससे उम्मीद है कि लोग नियमों का पालन करेंगे और दिल्ली को साफ और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

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