कहीं आपके पास भी तो नहीं हैं दो PAN Card, पड़ सकते हैं बड़ी परेशानी में; तुरंत करें ये काम

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
PAN Card का इस्तेमाल करते हैं तो नियमों को लेकर रहें सावधान. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

पैन कार्ड (PAN Card) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो भारत में हर पात्र व्यक्ति के पास होना जरूरी है. पैन कार्ड आईडेंटिफिकेशन के लिए एक अहम दस्तावेज हैं जिसमें क्रिप्टिक वैल्यू के साथ 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या होती है. पैन कार्ड आपके आईडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो आमतौर पर आधार कार्ड का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन, पैन कार्ड का इस्तेमाल उन लोगों के बीच ज्यादा होता है जिनके पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़ा कोई काम होता है. पैन कार्ड इनकम टैक्स के लेन-देन में भी काफी अहम है. बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए भी अब पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है.

हालांकि कई बार लोग एक से अधिक पैन कार्ड अपने पास रखते हैं. ऐसा करना न सिर्फ दंडनीय अपराध है बल्कि आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकता है.

ये भी पढ़ें : कहीं फर्जी तो नहीं आपका Pan Card? अपने स्मार्टफोन से 1 मिनट में ऐसे कर सकते हैं चेक

Advertisement

दो पैन कार्ड का न करें इस्तेमाल

ऐसा कई बार होता है जब पैन कार्ड खो जाने पर लोग नए सिरे से दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.

Advertisement

ये भी पढ़ें : पैन कार्ड गुम हो गया है? टेंशन नहीं, बस 10 मिनट में मिल जाएगा नया कार्ड; जानें कैसे

Advertisement

इस प्रोसेस को फॉलो कर दूसरा पैन कार्ड करें सरेंडर

दो में से एक पैन कार्ड को सरेंडर करने का प्रोसेस बहुत आसान है. इसके लिए बस आपको एक फॉर्म भरना होगा.

Advertisement
  • पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां 'नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन डेटा में बदलाव या सुधार' के विकल्प पर क्लिक करें.
  • कॉमन फॉर्म यहां से डाउनलोड करें.
  • इसके बाद फॉर्म को भरकर एनएसडीएल (NSDL) के कार्यालय में जमा कर दें.
  • फॉर्म के साथ में दूसरा पैन कार्ड वहीं जमा कर दें.
  • आप चाहें तो इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं.
Featured Video Of The Day
UPPSC Exam: सुरक्षा के तगड़े इंतेजाम, नकल रोकने के लिए Iris Scanning से अभ्यर्थियों की हो रही पहचान
Topics mentioned in this article