अब 30 दिनों में मिलेगा क्लेम का पूरा पैसा, पता और नॉमिनी बदलने में नहीं होगी देरी, जानिए IRDAI के नए नियम

IRDAI New Rules: भारतीय बीमा नियामक संस्था ने नए नियम जारी करते हुए बीमा कंपनियां को निर्देश दिए हैं कि अब 30 दिनों में क्लेम का पूरा पैसा दिया जाए.

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IRDAI New Rules

IRDAI New Rules: भारतीय बीमा नियामक संस्था (IRDAI) ने नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब लोगों को इंश्योरेंस क्लेम के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. IRDAI के नए नियमों के तहत स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान अब तेज और आसान हो गया है. अब अंतिम दस्तावेज मिलने के 30 दिनों के भीतर क्लेम का पूरा भुगतान करना अनिवार्य है. यदि 15 दिनों में कोई क्वेरी नहीं सुलझाई जाती, तो कंपनी को बैंक दर से 2% अधिक ब्याज देना होगा. इसके अलावा, पता और नॉमिनी अपडेट करने में अब देरी नहीं होगी, क्योंकि अब सभी बीमा पॉलिसी के लिए KYC अनिवार्य कर दी गई है.

नए नियम के मुताबिक, अब कंपनियों के टॉप अधिकारियों जैसे CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी की सैलरी और इंसेंटिव सीधे उनकी काम की परफॉर्मेंस से जुड़े होंगे. IRDAI ने 25 मई को जारी सर्कुलर में कहा कि इन अधिकारियों का भुगतान अब इन बातों के आधार पर तय होगा. कंपनी की आर्थिक स्थिति, ग्राहकों को कितना अच्छा अनुभव मिल रहा है, क्लेम कितनी तेजी से सेटल हो रहे हैं, शिकायतों का समाधान कितनी जल्दी हो रहा है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्रदर्शन कैसा है.

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कैशलेस में तेजी- बीमा कंपनियां अब कैशलेस दावों को जल्द से जल्द प्रोसेस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे आपको जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

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KYC और अपडेट्स- बीमा पॉलिसी खरीदते समय KYC अनिवार्य है, जो पता और नॉमिनी अपडेट की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाता है.

दावा निपटान- प्रतिपूर्ति (Reimbursement) दावों के लिए, सभी आवश्यक दस्तावेज मिलने के बाद बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा.

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ब्याज का प्रावधान- अगर क्लेम मिलने में देरी होती है या कोई समस्या आती है, तो बीमाकर्ता को बैंक दर से 2% अधिक ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ सकता है.

अगर 30 दिन में क्लेम नहीं मिले, तो क्या करें?

अगर, बीमा कंपनी 30 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा नहीं करती है, तो सबसे पहले कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित शिकायत करें. अगर, वहां से कोई मदद नहीं मिले, तो IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें या बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं.

IRDAI में शिकयत कैसे करें?

IRDAI में आप 15525 या 18004254732 पर कॉल करके या complaints@irdai.gov.in पर ईमेल करके भी शिकायत कर सकते हैं.
 

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