हजारों के चालान एक झटके में होंगे माफ! इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, ये है पूरा प्रोसेस

National Lok Adalat: लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी. इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज भी रखें.

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लोक अदालत में कैसे माफ होते हैं ट्रैफिक चालान
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  • राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें ट्रैफिक चालान और छोटे मामलों का निपटारा किया जाएगा
  • लोक अदालत में जज दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करते हैं और केस को अंतिम रूप से बंद कर देते हैं
  • ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए पहले ऑनलाइन टोकन लेना आवश्यक होता है और जज की सहमति जरूरी है
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National Lok Adalat: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर आपके भी कई चालान हो चुके हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका है. हजारों रुपये के चालान आप एक झटके में माफ करवा सकते हैं. कुछ दिन बाद ही लोक अदालत लगने वाली है, जिसमें आप अपने छोटे मामलों या फिर चालान का निपटारा कर सकते हैं. साल में तीसरी बार ये लोक अदालत लगने जा रही है, जिसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर टोकन ले सकते हैं. 

हर विवाद का होगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को हो रहा है, आप सिविल कोर्ट में जाकर अपनी समस्या की सुनवाई करवा सकते हैं और मामले को हमेशा से लिए निपटा सकते हैं. यहां लोग ट्रैफिक चालान के अलावा घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद और छोटे कोर्ट केस का निपटारा करने के लिए आते हैं. दोनों पक्षों को सुनते हुए लोक अदालत में जज अपना फैसला सुनाते हैं और केस को क्लोज करते हैं. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत ये लोक अदालतें लगाई जाती हैं. 

ट्रैफिक चालान कैसे होते हैं माफ?

ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपना टोकन लेना होगा, जिसके बाद कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी. ये जज पर निर्भर करता है कि वो आपके चालान पूरी तरह से माफ करते हैं या नहीं, अगर कुछ हजार का चालान है तो ये पूरी तरह से माफ हो जाता है. वहीं कुछ मामलों में जज इसे काफी कम कर देते हैं. हालांकि जानबूझकर लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को फटकार लगाई जाती है और उनसे जुर्माना वसूला जा सकता है. 

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लोक अदालत के लिए कैसे मिलेगा टोकन?

  • लोक अदालत में जाने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. 
  • इस वेबसाइट पर लोक अदालत ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको विकल्प नजर आएगा
  • इसके बाद लोक अदालत का एक फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जिसे भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. 
  • फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और फिर आपको मेल या फोन पर टोकन नंबर मिल जाएगा. 

लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी. इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज भी रखें. अगर चालान का मामला है तो गाड़ी के असली कागज और चालान की जानकारी साथ रखें.  

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