राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें ट्रैफिक चालान और छोटे मामलों का निपटारा किया जाएगा लोक अदालत में जज दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करते हैं और केस को अंतिम रूप से बंद कर देते हैं ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए पहले ऑनलाइन टोकन लेना आवश्यक होता है और जज की सहमति जरूरी है