अगर आप भारतीय जीवन बीमा (LIC) के ग्राहक रहे हैं और किसी वजह से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी (insurance policy) लैप्स कर गई थी, तो आपके लिए अच्छी खबर है. LIC ने अभी सोमवार को ही लैप्स हो चुकीं पॉलिसीज़ को रिवाइव (how to revive lapsed LIC policy) करने की अनुमति दी है. LIC बंद हो चुकी पॉलिसी बहाल करने का अभियान शुरू कर रही है. इसके लिए विलंब शुल्क में छूट देने की भी घोषणा की गई है. दरअसल, अपने पॉलिसीहोल्डर्स को जोखिम कवर देने की निरंतर कोशिश में लगी LIC ने उन व्यक्तिगत पॉलिसी को दोबारा चालू करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जो कि बीच में बंद हो गई थीं.
कौन सी पॉलिसीज़ की जा सकेंगी रिवाइव
इस विशेष अभियान के तहत, विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसी को पहली बार प्रीमियम का भुगतान ना किए जाने की तिथि से पांच साल के भीतर दोबारा चालू किया जा सकता है और यह कुछ नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा. यह अभियान 23 अगस्त, 2021 से 22 अक्टूबर, 2021 तक चलेगा. इसमें कहा गया कि वैसी पॉलिसी जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान बंद हो गयीं और पॉलिसी अवधि को पूरा नहीं किया, वे इस अभियान के तहत दोबारा चालू किए जाने की पात्रता रखती है. बीमा कंपनी ने बताया है कि वो यह अभियान उन पॉलिसीहोल्डर्स के लिए शुरू कर रही है, जिनकी पॉलिसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान ना कर पाने के कारण बीच में ही बंद हो गयी.'
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मिलेगी छूट
LIC ने घोषणा की है कि वो टर्म अश्योरेंस और हाई रिस्क वाली योजनाओं को छोड़कर अन्य पॉलिसी के मामले में लेट फीस में छूट देगी. यह कुल भुगतान किये गये प्रीमियम पर निर्भर करेगा. जैसे कि- किसी पॉलिसीहोल्डर को अगर एक लाख रुपये का प्रीमियम देना है तो उसे लेट फीस में 20 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी, इसमें अधिकतम छूट 2,000 रुपये तक होगी. इसी प्रकार बंद पॉलिसी को चालू करने में यदि एक लाख रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक का प्रीमियम देना है तो कंपनी इसमें लेट फीस में 25 प्रतिशत और अधिकतम 2,500 रुपये की छूट देगी. इससे अधिक प्रीमियम के भुगतान में लेट फीस में 30 प्रतिशत और अधिकतम 3,000 रुपये तक की छूट दी जायेगी.
कैसे रिवाइव करा सकते हैं लैप्स्ड पॉलिसी
LIC अपने ग्राहकों को लैप्स्ड पॉलिसी रिवाइव कराने के कई तरीके ऑफर करती है, जिसमें से कुछ हम आपको बता रहे हैं-
LIC पॉलिसीहोल्डर्स को बहुत ही आसान रिवाइवल स्कीम ऑफर करती है. इस स्कीम के तहत पॉलिसीहोल्डर्स अपनी पॉलिसी लैप्स होने के छह महीने के भीतर रिवाइव करा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको प्रीमियम के साथ कुछ ब्याज भी भरना पड़ता है. ऐसे स्कीम के तहत आने वाले रिवाइवल के दौरान कंपनी कोई हेल्थ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगती है.
इस स्कीम को पॉलिसी के टेन्योर के दौरान बस एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है. जितना अमाउंट रिवाइव कराना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए LIC कुछ मेडिकल अनिवार्यता रखती है, जिसके आधार पर इस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है.
इस स्कीम के तहत ग्राहकों के पास यह विकल्प होता है कि वो किस्तों में बकाया चुकाएं. ऐसे में जो लोग एक बार में पूरी रकम नहीं भर सकते, उनको इससे आसानी होती है.
विशेष रिवाइवल स्कीम (Special Revival Scheme)इस स्कीम के तहत पॉलिसीहोल्डर रिवाइवल के वक्त अपनी उम्र के हिसाब से एक बार में एक ही प्रीमियम भर सकता है. इस स्कीम का फायदा पॉलिसी के लैप्स होने के तीन साल के भीतर ही उठाया जा सकता है. इस स्कीम के लिए कंपनी पॉलिसीहोल्डर से उसके मेडिकल रिकॉर्ड मांग सकती है.