वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कई लोगों नेअपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) दाखिल तो किया है और जिनका रिफंड भी बनता है, लेकिन अभी तक उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है. अगर आपने ITR फाइल किया, लेकिन अभी तक रिफंड का पैसा (Income Tax Refund) नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. वैसे तो कई वजहों से रिफंड आने में देरी (Income Tax Refund Delays) होती है. आपने जो फॉर्म भरा है, उससे भी रिफंड आने के समय में फर्क पड़ता है. यहां हम आपको ITR फॉर्म और रिफंड के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे,जिससे आपको पता लग जाएगा कि ITR फॉर्म के हिसाब से टैक्स रिफंड आने में कितना समय लग सकता है.
बता दें कि ITR-1 या ITR-4 जैसे आसान फॉर्म जल्दी प्रोसेस होते हैं, जबकि ITR-2 या ITR-3 में थोड़ा समय लग सकता है. अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न ITR-2 या ITR-3 दाखिल किया है, तो संभावना है कि आपको अभी तक अपना टैक्स रिफंड (tax refund) नहीं मिला हो.
ITR फॉर्म के हिसाब से टैक्स रिफंड आने में कितने दिन लगते हैं?
ITR-1 सबसे आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म है, खासकर अगर आपकी कमाई सिर्फ सैलरी से हुई है. इस फॉर्म को जल्दी चेक किया जाता है, इसलिए आपको रिफंड भी जल्दी मिल सकता है.लेकिन, अगर आपने ITR-2 या ITR-3 भरा है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. इन फॉर्म में ज्यादा जानकारी देनी होती है, इसलिए इनकी जांच में समय लगता है. ITR-3 सबसे जटिल है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा देर हो सकती है.
ITR-1, ITR-2 और ITR-3 में रिफंड मिलने की रफ्तार
ITR-1:
ITR-1 फॉर्म सबसे आसान होता है, खासकर अगर आपकी सारी कमाई सिर्फ सैलरी से हुई हो. ऐसे में, आपका टैक्स रिटर्न जल्दी चेक हो जाता है और आपको 10 से 15 दिनों में रिफंड मिल सकता है. हालाँकि, कुछ टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें एक सप्ताह के भीतर रिफंड मिल गया या उनका आईटीआर दो से तीन दिनों के भीतर प्रोसेस हो गया.
ITR-2:
ITR-2 फॉर्म में थोड़ी ज्यादा जानकारी देनी होती है, जैसे शेयर बेचने से हुआ फायदा इसलिए, इसकी जांच में थोड़ा समय लग सकता है.आमतौर पर 20 से 45 दिन लग सकते हैं.
ITR-3:
ITR-3 फॉर्म सबसे जटिल होता है, खासकर अगर आपका बिजनेस है. इसमें बहुत सारी जानकारी देनी होती है, इसलिए इसकी जांच में सबसे ज्यादा समय लगता है. इनकम टैक्स फाइलिंग के समय ITR-3 चुनने वाले को आमतौर पर रिफंड पाने में 30 से 60 दिन लग सकते हैं.
ई-वेरिफिकेशन के बिना नहीं आएगा Income Tax Refund
कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने रिटर्न (ITR Filing 2024) बहुत देर से भरा है, तो किसी भी फॉर्म में रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. आपको अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना होगा.
आपका आईटीआर रिफंड (ITR refund) तभी जारी किया जा सकता है जब आयकर विभाग आपके वैरीफाईड ITR को प्रोसेस करेगा. टैक्स रिफंड का पैसा तब तक वापस नहीं आएगा जब तक सरकार आपके रिटर्न की जांच पूरी नहीं कर लेती.
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