ITR Filing 2025: इनकम टैक्स फाइल करते समय बिल्कुल न करें ये 5 गलतियां, वरना लग सकता है जुर्माना

Income Tax Return Filing Tips: कई बार लोग रिटर्न फाइल तो कर देते हैं लेकिन उसे वेरीफाई करना भूल जाते हैं. बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी रिटर्न को इनवैलिड माना जाता है.

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ITR Filing Tips: ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है. अगर कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद रिटर्न भरता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
नई दिल्ली:

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन (ITR Filing Deadline 2025) 31 जुलाई है. जैसे-जैसे ये डेडलाइन पास आ रही एक्सपर्ट्स टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को सलाह दे रहे हैं कि आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) करते समय सावधानी बरतें. दरअसल कई बार जरा सी चूक के चलते एप्लीकेशन रिजेक्ट (ITR Reject) हो जाती है. गलती होने पर आपको न सिर्फ पेनाल्टी (Penalty) देनी पड़ सकती है बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस (Income Tax Notice) भी आ सकता है.

जुर्माना, देरी से रिफंड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच से बचने के लिए आपको टैक्स फाइल करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है.

आज हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अक्सर किस तरह की सामान्य गलतियां (Common mistakes while filing ITR) होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है.

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आखिरी समय भागदौड़ से बचने के लिए पहले करें तैयारी

FY 2024-25 के लिए ITR फॉर्म अवेलेबल हैं. यानी आप अभी से रिटर्न भरने की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं. डेडलाइन के नजदीक लोग जल्दबाजी में अक्सर गलतियां कर देते हैं. इस वजह से या तो उन्हें रिटर्न दोबारा फाइल करना पड़ता है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना करना पड़ता है.

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गलत फॉर्म का चुनाव

रिटर्न फाइल करते समय जो आम गलतियां लोग करते हैं उसमें से एक है गलत ITR फॉर्म सेलेक्ट करना. अलग-अलग इनकम और टैक्सपेयर कैटेगरी के लिए सात अलग-अलग फॉर्म होते हैं. अगर आपने सही फॉर्म सेलेक्ट नहीं किया तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा और आपको फिर से ITR फाइल करना पड़ेगा.

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उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप नौकरी करते हैं और आपने  ITR-3 या ITR-5 फॉर्म भर दिया, जो बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए होता है, तो वो अमान्य यानी इनवैलिड हो जाएगा और आपको फिर से ITR फाइल करना पड़ेगा.

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डेडलाइन निकलने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है. अगर कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद रिटर्न भरता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. सिर्फ यही नहीं, देर से रिटर्न फाइल करने पर टैक्स छूट (deductions) का फायदा नहीं मिलेगा और घाटे को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकेगा. इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना न सिर्फ कानूनी तौर पर जरूरी है, बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी है.

सभी सोर्स से होने वाली इनकम का करें खुलासा

कई बार लोग सिर्फ अपनी मेन इनकम, जैसे उनकी सैलरी या बिजनेस से होने वाली इनकम को ही रिटर्न फाइल करते समय दर्शाते हैं. दूसरे सोर्स से हुई इनकम के बारे में बताना भूल जाते हैं या जानबूझकर छुपाने की कोशिश करते हैं. यह गलती न करें आपको भारी पड़ सकती है. दूसरी इनकम जैसे सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज, किराए से होने वाली इनकम या म्यूचुअल फंड से होने वाला कैपिटल गेन. इन सभी सोर्स से होने वाली इनकम के बारे में आपको बताना जरूरी है.

अगर आप अपनी इस तरह की इनकम छुपाते हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म 26AS या AIS (Annual Information Statement) से उनके बारे में आसानी से जान सकता है और पकड़े जाने पर नोटिस भेज सकता है.
रिटर्न भरने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी है जरूरी

कई बार लोग रिटर्न फाइल तो कर देते हैं लेकिन उसे वेरीफाई करना भूल जाते हैं. बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी रिटर्न को इनवैलिड माना जाता है. यानी रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी है. वेरिफिकेशन का प्रोसेस आप आधार OTP या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं. याद रखें ये स्टेप मेंडेटरी (अनिवार्य) है.

फॉर्म 26AS और AIS को जरूर रिव्यू करें

रिटर्न फाइल करने से पहले अपने फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) को रिव्यू करना चाहिए. इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि आपके नाम पर कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं और कितना टैक्स पहले से कट चुका है. अगर आपने फॉर्म में जो जानकारी दी है वो इन डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही है तो तुरंत ये टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकता है. इसलिए रिटर्न फाइल करते समय आपने जो जानकारी भरी है, उनका इनसे मैच होना जरूरी है.

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