ED द्वारा जब्त की गई मनी लॉन्ड्रिंग की रकम पीड़ितों में बांटकर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की जाती है. ED की जब्त राशि सीधे राज्य के खजाने में नहीं जाती बल्कि वित्तीय अपराध के शिकार व्यक्तियों को दी जाती है. सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि ED ने अब तक 23 हजार करोड़ रुपये की धनराशि पीड़ितों को बांटी है.