खाने के बिल में रेस्टोरेंट ने जोड़ दिया LPG चार्ज या गैस सरचार्ज? तुरंत यहां करें शिकायत, जान लें तरीका

आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि अगर रेस्टोरेंट बिल में कोई LPG चार्ज या गैस सरचार्ज समेत अन्य चार्ज जोड़ देता है, तो ग्राहक कहां शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं शिकायत करने का तरीका क्या है...

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कहां करें शिकायत?

LPG Charge and Gas Surcharge Complaint: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है. कुछ जगहों पर गैस की किल्लत के कारण रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो गए हैं, तो कुछ लोगों की शिकायत है कि उन्हें सिलेंडर बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को होटलों और रेस्टोरेंट के लिए एडवाइजरी जारी की है. CCPA ने कहा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में डिफॉल्ट रूप से या अपने आप 'LPG चार्ज', 'गैस सरचार्ज', 'ईंधन लागत वसूली', 'गैस क्राइसिस चार्ज' या इसी तरह का कोई भी शुल्क न लगाएं. साथ ही होटलों और रेस्टोरेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि मेन्यू में दिखाई गई कीमत ही अंतिम कीमत हो, जिसमें केवल लागू टैक्स शामिल न हों. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि अगर रेस्टोरेंट बिल में इस नियम के बावजूद भी कोई अन्य चार्ज जोड़ देता है, तो ग्राहक कहां शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं शिकायत करने का पूरा प्रोसेस क्या है...

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मैनेजर से हटाने के लिए आग्रह करें

अगर रेस्टोरेंट और होटल बिल में LPG चार्ज या गैस सरचार्ज जोड़ देते हैं, तो होटल या रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहें कि वे बिल से यह अतिरिक्त चार्ज हटा दें. उन्हें बताएं कि CCPA ने साफ तौर पर निर्देश जारी किया है कि इस तरह के ऑटोमैटिक फ्यूल या सर्विस चार्ज लेना मना है.

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करें शिकायत

अगर होटल या रेस्टोरेंट मैनेजर चार्ज हटाने के लिए मना कर देते हैं, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं.  इसके लिए आप 1915 पर कॉल कर सकते हैं, या NCH मोबाइल ऐप और UMANG ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा, आप +91 8800001915 नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ई-जागृति पोर्टल

आप ई‑जागृति पोर्टल के जरिए संबंधित उपभोक्ता आयोग में ऑफिशियल मामला दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर को या सीधे CCPA को लिखित शिकायत भी भेज सकते हैं.

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