Aadhaar Linking: आज के समय में आधार कार्ड कई सरकारी सेवाओं और योजनाओं का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंक खाता, मोबाइल नंबर, गैस सब्सिडी या पेंशन, लगभग हर सुविधा में आधार का इस्तेमाल पहचान सत्यापन के लिए किया जाता है. ऐसे में पेंशन अकाउंट, खासकर EPF (Employee's Provident Fund) से आधार लिंक करना फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि, पेंशन अकाउंट से आधार लिंक करना अनिवार्य (Mandatory) नहीं है, लेकिन इसे लिंक करने से आपकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन आसान हो जाता है. इससे आगे चलकर क्लेम, पेंशन ट्रांसफर या अन्य सेवाओं में देरी के चांस कम हो सकते हैं. अच्छी बात यह है कि आप बेहद आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने पेंशन अकाउंट से आधार को लिंक कर सकते हैं. यहां हम आपको इसी का तरीका बता रहे हैं.
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ऑफलाइन कैसे लिंक करें?
- इसके लिए आपको Aadhaar-EPF Seeding Application Form भरना होगा. यह फॉर्म EPFO कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.
- फॉर्म भरते समय आपको अपना नाम, UAN (Universal Account Number), मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारी देनी होगी.
- इसके साथ आपको आधार कार्ड, PAN कार्ड और UAN की स्व-प्रमाणित (Self-attested) कॉपी भी जमा करनी होगी.
- फॉर्म और दस्तावेज जमा करने के बाद अधिकारी आपके विवरण की जांच करेंगे.
- सत्यापन पूरा होने पर आपका आधार EPF अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा और इसकी सूचना आपको SMS या ईमेल के जरिए मिल जाएगी.
अगर आपके पास UAN और पासवर्ड है, तो आप घर बैठे भी आधार लिंक कर सकते हैं. इसके लिए-
- EPFO की Unified Member Portal वेबसाइट पर जाएं.
- यहां UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- मेन्यू में जाकर 'KYC' ऑप्शन चुनें.
- यहां आपको बैंक, PAN, आधार आदि की जानकारी भरने के ऑप्शन मिलेंगे.
- आधार सेक्शन में अपना आधार नंबर और नाम (जैसा आधार पर लिखा है) दर्ज करें.
- सबमिट करने के बाद आपका आवेदन 'Pending KYC' में दिखेगा.
सत्यापन के बाद यह 'Approved KYC' सेक्शन में दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि आपका आधार सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
इस तरह आप बेहद आसानी से अपने पेंशन अकाउंट से अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं. इससे आपका पहचान सत्यापन और आसान हो जाएगा, आपके क्लेम का प्रोसेस तेज हो सकता है, साथ ही आपका सरकारी रिकॉर्ड भी अपडेट रहेगा.














