How to add nominee in PF account: नौकरी करने वाले लोगों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा बहुत अहम होती है. हर महीने सैलरी से जो रकम पीएफ (Provident Fund) में कटती है, वो मुश्किल समय में बड़ा सहारा बनती है. EPFO इस पैसे को सुरक्षित रखता है और उस पर ब्याज भी देता है. लेकिन अगर आपने अपने पीएफ खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है, तो आगे चलकर आपको या आपके परिवार को परेशानी हो सकती है. कई मामलों में बिना नॉमिनी के पीएफ का पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें.
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पीएफ खाते में नॉमिनी क्यों जरूरी है?
अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो परिवार को पीएफ क्लेम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, नॉमिनी जोड़ने से पीएफ का पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंच जाता है.
कैसे जोड़ें पीएफ खाते में नॉमिनी?स्टेप 1- सबसे पहले EPFO के आधिकारिक मेंबर पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं. यहां अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
स्टेप 2- लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP डालकर लॉगिन पूरा करें. इसके बाद 'Manage' सेक्शन में जाकर 'E-Nomination' ऑप्शन चुनें.
स्टेप 3- अब 'Provide Details' टैब में जाकर अपनी जानकारी सेव करें. इसके बाद फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें और 'Add Family Details' में परिवार के सदस्य की जानकारी भरें.
स्टेप 4- फिर 'Nomination Details' सेक्शन में नॉमिनी की जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, पता आदि दर्ज करें. सभी डिटेल्स भरने के बाद 'E-Sign' पर क्लिक करें. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालते ही आपकी ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ सकते हैं. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आज ही EPFO पोर्टल पर जाकर ई-नॉमिनेशन जरूर पूरा कर लें.














