EPFO ने PF विड्रॉल के लिए ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढाई, जल्द ही EPF अकाउंट से निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये!

Auto Settlement Limit for PF withdrawal: रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र PF विड्रॉल के ऑटो सेटलमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने जा रहा है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा को बताया कि 60% से ज्यादा एडवांस क्लेम को अब इसी तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है.

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PF withdrawal Online: जल्द ही PF विड्रॉल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए किया जा सकेगा.
नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने पिछले कुछ सालों में PF अकाउंट होल्डर्स की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-सेटलमेंट मोड की शुरुआत करना भी शामिल है. एक बार फिर EPFO ने करोड़ों मेंबर्स को राहत बड़ी राहत देने जा रहा है. रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र PF विड्रॉल के ऑटो सेटलमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने जा रहा है. 

हाल ही में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) ने लोकसभा को बताया कि 60% से ज्यादा एडवांस क्लेम को अब इसी तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है.

PF अकाउंट से निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये तक की रकम?

सूत्रों ने  ANI को बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव सुमिता डावरा (Sumita Dawra) ने पिछले हफ्ते श्रीनगर में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 113वीं बैठक में सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. लिमिट में इस बदलाव से करोड़ों मेंबर्स को काफी राहत मिलेगी. यह सिफारिश अब CBT (Central Board of Trustees) के पास मंजूरी के लिए जाएगी. यानी जैसे ही इस सिफारिश पर CBT की फाइनल मंजूरी मिल जाएगी, तो EPFO मेंबर्स एजुकेशन, शादी, मकान और इलाज के लिए अपने PF अकाउंट से 5 लाख रुपये तक की रकम निकाल सकेंगे.

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अब UPI और ATM के जरिये निकाल सकेंगे PF का पैसा

EPFO एक नया सिस्टम शुरू करने के लिए तैयार है, दरअसल जल्द ही PF विड्रॉल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए किया जा सकेगा. पिछले हफ्ते डावरा ने संकेत दिया था कि मंत्रालय ने NPCI की सिफारिश को मंजूरी दे दी है. इस साल मई या जून के अंत तक मेंबर UPI और ATM के माध्यम से PF का पैसा निकाल सकेंगे.

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PF विड्रॉल होगा अब और आसान

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि PF निकालने के लिए वेलिडेशन की फॉर्मेलिटी को भी 27 से घटाकर 18 कर दिया गया है और मीटिंग में इसे घटाकर 6 करने का निर्णय लिया गया. सदस्यों को क्लेम की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के बारे में गाइड करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो अयोग्य दावे (ineligible claims) फाइल न करें, कुछ वेलिडेशन डेवलप किए गए हैं.

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कब शुरू हुआ ऑटो क्लेम प्रोसेस?

EPFO ने ऑटो क्लेम सिस्टम की शुरुआत अप्रैल 2020 में बीमारी या हॉस्पिटल के एडवांस पेमेंट के लिए की थी. पिछले साल इसकी लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई थी.बाद में EPFO ने 3 और कैटेगरी एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग के लिए एडवांस क्लेम करने के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की. अब 99.31% से ज्यादा क्लेम ऑनलाइन मोड में रिसीव होते हैं और इन्हें तीन दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाता है. इससे क्लेम रिजेक्शन का रेट भी घटकर 50% से 30% हो गया है.

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इस प्रोसेस का फायदा यह है कि 95% क्लेम सिर्फ 3 दिनों में सेटल हो जाते हैं. केंद्रीय मंत्री करंदलाजे ने बताया 6 मार्च 2025 तक EPFO ने 2.16 करोड़ ऑटो-क्लेम सेटलमेंट किए हैं, जो 2023-24 में 89.52 लाख क्लेम की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं.

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