Wrong Payment Complaint: आजकल के डिजिटल दौर में UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करना बेहद आसान हो गया है, लेकिन कई बार जल्दबाजी या छोटी-सी गलती की वजह से पैसा गलत नंबर या गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. ऐसे में यूजर सबसे पहले बैंक या UPI ऐप में शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा कभी-कभी रिस्पॉन्स तो मिलता है लेकिन यूजर के लिए वो संतोषजनक नहीं होता है. ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर बैंक सही रिस्पॉन्स नहीं देता है तो ग्राहक क्या एक्शन ले सकता है. आइए जानते हैं...
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क्या करें ग्राहक?
अगर बैंक या किसी पेमेंट ऐप में शिकायत दर्ज कराई है और 30 दिनों तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है, या फिर जो समाधान मिला है वह संतोषजनक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप RBI Ombudsman का सहारा ले सकते हैं. RBI Ombudsman एक आधिकारिक और स्वतंत्र व्यवस्था है, जो ग्राहकों की शिकायतों की निष्पक्ष तरीके से समीक्षा करती है. जरूरत पड़ने पर यह संबंधित बैंक को कार्रवाई करने के निर्देश भी दे सकती है, ताकि ग्राहक की समस्या का सही समाधान हो सके.
किन बातों का रखें ध्यान?
- सबसे पहले ग्राहक को बैंक में शिकायत जरुर दर्ज करानी चाहिए.
- अगर 30 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या समाधान संतोषजनक न हो तो फिर आप आगे एक्शन ले सकते हैं.
- ध्यान रहे कि कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल की जा सकती है. साथ ही इसके लिए कोई फीस नहीं लगता है.
- सही पाए जाने पर आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है.
साइबर ठगी हो जाए तो क्या करें?
अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें.
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