अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें इनकम टैक्स ऑडिट (Income Tax Audit Report) कराना जरूरी है, तो आपके लिए खुशखबरी है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख (Tax Audit Report Submission Deadline) को बढ़ा दिया है. पहले 30 सितंबर, 2024 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी थी. लेकिन अब आप 7 अक्टूबर, 2024 तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department)ने इस बात की जानकारी दी है.
इसको लेकर इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें कहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने पिछले वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की निर्दिष्ट तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है
किसको मिला फायदा?
इससे उन सभी लोगों को फायदा होगा जिन्हें इनकम टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है. इसमें व्यक्तिगत करदाता, कंपनियां और वे सभी करदाता शामिल हैं जिनको 31 अक्टूबर तक आईटीआर जमा करना होता है.
क्यों बढ़ाई गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख?
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा न करने पर जुर्माना लग सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने यह राहत दी है. आयकर नियमों के तहत, समय पर जमा न करने पर 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5%, जो भी कम हो, वो जुर्माना लग सकता है.
कैसे जमा करें इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट?
आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing ITR portal) पर जमा कर सकते हैं. यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है. अगर आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो आपको इस रिपोर्ट को जमा करने की कोई जरूरत नहीं है.
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