UP News: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कहीं आने जाने के लिए खुद की बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बता दें कि यूपी में आज यानी 15 अप्रैल से एक बड़ा नियम लागू हो गया है. अब अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो आपको प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं मिलेगा. इसका सीधा मतलब है कि सड़क पर गाड़ी चलाना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है. सरकार ने यह कदम फर्जी नंबर प्लेट और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया है.
क्या है नया नियम?
परिवहन विभाग ने PUC सिस्टम को HSRP डाटा से जोड़ दिया है. यानी अब वही वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवा पाएंगे जिन पर HSRP लगी होगी. जिन गाड़ियों में यह प्लेट नहीं है, उनका PUC नहीं बनेगा. ऐसे में अगर आप बिना PUC के गाड़ी चलाते हैं, तो यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. बिना PUC के वाहन चलाने पर 10,000 तक जुर्माना लगेगा. इससे अलग HSRP न होने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा. यानी आपको कुल 15,000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है.
यह नियम खासतौर पर उन वाहनों के लिए है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए हैं. 1 अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों में पहले से HSRP लगी होती है. पुराने वाहनों में अभी भी बड़ी संख्या में यह प्लेट नहीं लगी है. राज्य में करीब 3 करोड़ पुराने वाहनों में से लगभग 2 करोड़ वाहनों पर अभी तक HSRP नहीं लगी है.
HSRP क्या है और क्यों जरूरी है?HSRP एक खास एल्युमिनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें-
- अशोक चक्र का होलोग्राम होता है.
- 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है.
- वाहन की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज रहती है.
- चोरी और फर्जी नंबर प्लेट पर रोक लगती है.
- प्लेट आसानी से हटाई नहीं जा सकती.
- रात में भी नंबर साफ दिखाई देता है.
- वाहन की पूरी जानकारी सरकारी डेटाबेस में सुरक्षित रहती है.
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अच्छी बात यह है कि आप अभी भी बेहद आसानी से HSRP बनवा सकते हैं. इसके लिए-
- आपको Book My HSRP की वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहां अपने वाहन की जानकारी भरें. जैसे- RC, चेसिस नंबर और इंजन नंबर.
- इसके बाद अपना जिला चुनें और अपने आसपास का डीलर चुनें जहां आप प्लेट लगवाने जाना चाहते हैं.
- ऑनलाइन पेमेंट कर स्लॉट बुक कर लें.
- इसके बाद आप तय समय पर जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं.














