ज़रूरी ख़बर! लिमिट से ऊपर किए ATM ट्रांज़ैक्शन, तो बैंक को देने पड़ेंगे ज़्यादा पैसे, जानें कब से

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बैंकों को एक बड़ी छूट दी है, जिसके बाद आपकी जेब पर थोड़ा असर पड़ सकता है. यह नया बदलाव 1 जनवरी, 2022 से लागू हो जाएगा. दरअसल, अब आपको एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर ज्यादा फीस देनी होगी.

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ज़रूरी ख़बर! लिमिट से ऊपर किए ATM ट्रांज़ैक्शन, तो बैंक को देने पड़ेंगे ज़्यादा पैसे, जानें कब से
ATM ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा नया नियम.
नई दिल्ली:

अगर आप ATM का नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवार को बैंकों को एक बड़ी छूट दी है, जिसके बाद आपकी जेब पर थोड़ा असर पड़ सकता है. यह नया बदलाव 1 जनवरी, 2022 से लागू हो जाएगा. दरअसल, अब आपको एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर ज्यादा फीस (ATM Transaction Fee) देनी होगी. आपको बैंकों के एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर अगले साल से ज्यादा शुल्क देना होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार बैंकों को अगले साल से एटीएम के जरिये निर्धारित मुफ्त मासिक सीमा से अधिक बार नकदी निकालने या अन्य लेन-देन करने को लेकर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इसके तहत बैंक ग्राहक एक जनवरी, 2021 से अगर मुफ्त निकासी या अन्य सुविधाओं की स्वीकार्य सीमा से ज्यादा बार लेन-देन करते हैं, तो उन्हें प्रति लेन-देन 21 रुपये देने होंगे जो अभी 20 रुपये है.

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आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, ‘बैंकों को दूसरे बैंकों के एटीएम में कार्ड के उपयोग के एवज में लगने वाले शुल्क (इंटरचेंज फी) की क्षतिपूर्ति और अन्य लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए उन्हें प्रति लेने-देन ग्राहक शुल्क बढ़ाकर 21 रुपये करने की अनुमति दी गयी है. बढ़ा हुआ शुल्क एक जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएगा.'

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हालांकि ग्राहक पहले की तरह अपने बैंक के एटीएम से हर महीने पांच मुफ्त लेन-देन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेन-देन) के लिये पात्र होंगे. वे महानगर में अन्य बैंकों के एटीएम से तीन बार और छोटे शहरों में पांच बार मुफ्त लेन-देन कर सकेंगे. सर्कुलर के अनुसार के अनुसार, साथ ही एक अगस्त, 2021 से प्रति वित्तीय लेन-देन ‘इंटरचेंज शुल्क' 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और गैर-वित्तीय लेन-देन के मामले में 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने की अनुमति दी गयी है.

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बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिये एटीएम लगाते हैं. साथ ही दूसरे बैंकों के ग्राहकों को भी इसके जरिये सेवाएं दी जाती हैं. निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग के एवज में वे शुल्क लेते हैं जिसे इंटरचेंज फी कहते हैं. आरबीआई ने कहा कि एटीएम लगाने की बढ़ती लागत और एटीएम परिचालकों के रखरखाव के खर्च में वृद्धि को देखते हुए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गयी है. इसमें संबंधित इकाइयों और ग्राहकों की सुविधाओं के बीच संतुलन की जरूरत को ध्यान रखा गया है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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