Aadhaar PAN Linking Process: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बहुत जरूरी दस्तावेज हैं. जैसे आधार कार्ड की अहमियत है, वैसे ही पैन कार्ड भी अब बेहद जरूरी हो गया है. पैन कार्ड के बिना आप कोई भी बड़ा लेन‑देन नहीं कर सकते. सरकार ने आधार और पैन को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई व्यक्ति इन्हें लिंक नहीं करता है, तो उसे कई तरह की वित्तीय सेवाओं से वंचित होना पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं आधार और पैन को आसान तरीके से कैसे लिंक किया जा सकता है.
ClearTax के अनुसार, लिंक करने से पहले जुर्माना यानी पेनल्टी भरना जरूरी होता है. इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पेनल्टी कैसे जमा करें. इसके बाद हम आधार‑पैन लिंक करने की प्रक्रिया बताएंगे.
आधार‑पैन लिंक करने की पेनल्टी कैसे भरें?
- सबसे पहले इनकम टैक्स e‑फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- वहां अपना PAN नंबर या TAN नंबर डालें.
- इसके बाद मोबाइल नंबर भरकर Continue पर क्लिक करें.
- मोबाइल पर आए OTP को verify करें.
- OTP वेरिफिकेशन के बाद आप e‑Pay Tax पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां Continue पर क्लिक करें.
- अब Income Tax सेक्शन में जाकर Proceed विकल्प चुनें.
- Tax Year में 2025‑26 चुनें और Type of Payment में Other Receipts (500) को सेलेक्ट करें.
- Subtype of Payment में Fees for delay in linking PAN with Aadhaar विकल्प चुनें और Continue पर क्लिक करें.
- पेनल्टी की राशि अपने‑आप भर जाएगी. अब Continue पर क्लिक करके भुगतान पूरा कर दें.
स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स e‑फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
स्टेप 2- अब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग‑इन करें.
स्टेप 3- वेबसाइट पर या My Profile के Personal Details सेक्शन में जाकर Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 4- अपना आधार नंबर दर्ज करें और Validate बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 5- अंत में आपको एक संदेश मिलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हो गया है.
आधार‑पैन लिंक करने का अनुरोध UIDAI को भेज दिया जाएगा. UIDAI इस अनुरोध की जांच करेगा और आमतौर पर 7 से 30 दिनों के भीतर आपका पैन फिर से री‑एक्टिवेट कर दिया जाएगा.














