India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 22, 2018 05:26 AM IST चुनाव लड़ने की अयोग्यता दोषी करार होने के बाद हो. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि कोर्ट संसद के क्षेत्राधिकार में नहीं जा रहा. जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक हम चुनाव आयोग को आदेश देंगे कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव चिन्ह ना दे. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'पार्टी को मान्यता देते वक्त चुनाव आयोग कहता है कि पार्टी को कितने वोट लेने होंगे.