India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार अप्रैल 13, 2017 10:21 PM IST वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने से क्या सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना, बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो.