India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार सितम्बर 5, 2017 05:46 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल विवाह पर चिंता जताई और कहा कि ये मैरिज नहीं मिराज है. बाल विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है, उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये शादी नहीं बल्कि मिराज यानी मृगतृष्णा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तीन विकल्प है. पहला इस अपवाद को हटा दें जिसका मतलब है कि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता और उसे रेप माना जाए.