'जमानत'

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  • India | Edited by: अंजलि कर्मकार |शुक्रवार मई 10, 2024 05:37 PM IST
    अदालत ने केजरीवाल को 50,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा है. रिहाई के लिए 50 हजार निजी मुचलका भी देना होगा. हालांकि, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है.
  • India | Written by: राजेश कुमार आर्य |शुक्रवार मई 10, 2024 04:48 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें दो जून को जेल जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक |शुक्रवार मई 10, 2024 09:40 PM IST
    Arvind Kejriwal : सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. बड़ी संख्‍या में जुटे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्‍त स्‍वागत किया.
  • India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार मई 10, 2024 05:19 PM IST
    जेल में मुलाकात का समय और अवधि तय होती है. यानी कैदी से अधिकतम 45 मिनट तक मुलाकात हो सकती है. आज इसी 45 मिनट की समय सीमा के बीच मुलाकात के साथ ऐसा संयोग बना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को तय अवधि के लिए जेल से मुक्ति मिल गई. दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar jail) में जब केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) मुलाकात कर रही थीं, ठीक उसी वक्त पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उनकी जमानत के मामले पर बहस चली और आखिरकार उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई. अब 50 दिन की कैद के बाद अरविंद केजरीवाल 21 दिन तक अपने परिवार के साथ रह सकेंगे.
  • India | Written by: स्वेता गुप्ता |शुक्रवार मई 10, 2024 03:59 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटेंगे.वह न सिर्फ सहानुभूति वोट लेने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस बात को भी चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं कि अदालत ने ईडी के विरोध के बाद भी उनको अंतरिम जमानत दी.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: रितु शर्मा |शुक्रवार मई 10, 2024 04:16 PM IST
    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है. न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.
  • India | Edited by: स्वेता गुप्ता |शुक्रवार मई 10, 2024 04:47 PM IST
    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) 51 दिन से जेल में बंद थे. 21 दिन तक उन्हें बाहर रहने की इजाजत मिली है. शराब घोटाला मामले में ईडी ने 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने ईडी के कड़े विरोध के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं. जिसके तहत उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका भरना होगा. केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे. बिना उपराज्यपाल की अनुमति या मंजूरी के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. साथ ही किसी गवाह से संपर्क भी नहीं करेंगे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह |शुक्रवार मई 10, 2024 03:15 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने जुलाई तक के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत लेकिन कोर्ट ने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया.
  • India | NDTV |शुक्रवार मई 10, 2024 01:44 PM IST
    हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की मांग की थी. उनकी इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
  • India | Edited by: तिलकराज |शुक्रवार मई 10, 2024 03:14 PM IST
    अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है.
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