India | NDTV |शुक्रवार अप्रैल 13, 2018 05:02 PM IST कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पेटिशन पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बार कॉउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. CJI ने साफ कहा कि कानून में ये तय है कि कोई भी वकील या एसोसिएशन किसी भी वकील को केस में पीड़ित या आरोपी के लिए पेश होने से नहीं रोक सकते. अगर वकील अपने क्लाइंट का केस स्वीकार करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए पेश हो. अगर उसको रोका जाता है तो फिर ये कानूनी प्रक्रिया में रुकावट और कानून पाने में बाधा माना जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.