India | भाषा |गुरुवार सितम्बर 22, 2016 07:12 PM IST जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जमीनी स्थिति का हवाला देते हुए कश्मीर घाटी में सड़कों पर प्रदर्शन को नियंत्रित करने में पैलेट गनों के इस्तेमाल पर रोक की मांग खारिज कर दी है और कहा कि जब तक भीड़ की हिंसा है तब तक बल प्रयोग अपरिहार्य है.