'आईसीयू में लक्जरी टैक्स'

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  • India | Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Nehal Kidwai |मंगलवार जनवरी 19, 2016 07:23 PM IST
    कर्नाटक सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने फरमान जारी कर राज्य के सभी लगभग 500 अस्पतालों को आदेश दिया है कि जिन इंटेंसिव केयर यूनिट्स का किराया एक हजार रुपये या इससे ज्यादा है उसके बिल का 8 फीसदी लक्ज़री टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा। यह आदेश निजी और सरकारी सभी अस्पतालों पर लागू होगा।
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