India | Reported by: राजीव रंजन, Edited by: चंदन वत्स |बुधवार अगस्त 17, 2022 04:29 PM IST सुशील मोदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया है, तो आप को सरेंडर करना था. आप कानून मंत्री हैं और आप ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो कौन करेगा.