India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शुक्रवार जुलाई 31, 2020 01:55 PM IST सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में समय पर वेतन ना देने पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने डॉक्टरों के क्वारंटाइन अवधि (Quarantine Period) को छुट्टी के तौर माने जाने के मामले को भी उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इस पर स्पष्ट जानकारी दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की इस तरह छुट्टी घोषित कर सैलेरी नहीं काटी जा सकती है.