Rajasthan news | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 12, 2019 09:36 AM IST सहायक लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि बहरोड के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने इस बारे में दायर प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के मामले में पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक आपरेटर के खिलाफ आगे जांच के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था.