India | भाषा |मंगलवार फ़रवरी 7, 2017 07:04 PM IST स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम 2002 के अनुसार, डॉक्टर को अपने चैंबर के बोर्ड पर और जिस अस्पताल में वह विजिट करते हैं वहां अपनी फीस और अन्य प्रभार शुल्कों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए.