India | Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |गुरुवार अगस्त 17, 2023 04:59 PM IST उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘‘कल्याण’ शब्द को बच्चे की शारीरिक और मानसिक तंदरुस्ती, उसके स्वास्थ्य, सहजता और समग्र सामाजिक एवं नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए. बच्चे की अच्छी तरह से संतुलित परवरिश के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वही बच्चे के कल्याण के बराबर है.’’