India | Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय |गुरुवार अप्रैल 20, 2023 03:57 PM IST अदालत ने अंतरिम आदेश में, गूगल से वादी को वीडियो अपलोड करने वालों के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो, जब भी गूगल के संज्ञान में लाए जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाए.