अर्जुन पुरस्कार समारोह पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार, यहां पढ़िए पूरी खबर

उच्च न्यायालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है. न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस समय पुरस्कार समारोह में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने धावक मनजीत सिंह (Manjit Singh) का नाम पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं किये जाने को लेकर राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान दिये जाने वाले अर्जुन पुरस्कारों पर मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एशियाई खेल 2018 में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट मनजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,‘‘मैं पुरस्कार समारोह को नहीं रोकने जा रही हूं जो कि कल (बुधवार) आयोजित किए जाएंगे.'' मनजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने जकार्ता में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और इसलिए उन्होंने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने पर विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है. न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस समय पुरस्कार समारोह में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की जरूरत है तो वह उस पर गौर करेगी।

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