मध्यप्रदेश के इंदौर में युवती के भाषण पर हंगामा, मंच से हटाया गया : पुलिस

बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने युवती को मंच से हटाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और कहा कि देश में "तालिबान संस्कृति" की इजाजत नहीं दी जाएगी

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हंगामा होने पर पुलिस ने युवती को मंच से उतार लिया.
इंदौर:

इंदौर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के नारे लगाने के बाद एक युवती को कथित तौर पर मंच से हटाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि घटना रविवार को शहर के राजबाड़ा इलाके में एक स्थानीय निवासी बिलाल खान द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने बुधवार को महिला को मंच से हटाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि देश में "तालिबान संस्कृति" की अनुमति नहीं दी जाएगी.

वीडियो में युवती 'भारत माता की जय' के नारे लगाती है और फिर 'जय जय श्री राम' के नारे लगाती हुई सुनाई दे रही है. इसके बाद दर्शकों में से कुछ युवक खड़े हो जाते हैं और 'या हुसैन' के नारे लगाने लगते हैं. वीडियो में तब कुछ लोग महिला के साथ नारेबाजी करते हुए बहस करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद एक पुलिस कर्मी हस्तक्षेप करता है और उस युवती को मंच से हटा दिया जाता है.

पत्रकारों से बात करते हुए विधायक मालिनी गौड़ ने कहा, "मैंने आज यह वीडियो देखा है. मंच से युवती को उतारे जाने की घटना शर्मनाक है और हम उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा करते हैं."

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उन्होंने कहा कि इस देश में तालिबानी संस्कृति की इजाजत नहीं दी जाएगी. मंच से लड़की को उतारने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. गौड़ ने कहा, "भारत में रहने वाले लोगों को 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' का नारा लगाना होगा. ऐसा नहीं करने वालों को यहां से निकाल देना चाहिए."

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सराफा थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि महिला ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बोलने की इच्छा जताई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनके भाषण के विवादास्पद हिस्से का विरोध किया. उन्होंने कहा कि महिला कुछ मिनटों के लिए ही मंच पर रही और हंगामे के तुरंत बाद वहां से चली गई जबकि कार्यक्रम के आयोजकों ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया.

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शर्मा ने कहा पुलिस ने बिना प्रशासन की अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बिलाल खान और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया है. 

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