NCP नेता जितेंद्र अव्हाड को मिली अंतरिम जमानत, महिला से छेड़छाड़ का है आरोप

आव्हाड महाराष्ट्र में ठाणे जिले की मुंब्रा-कलवा सीट से विधायक हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार रात बताया कि शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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मुंबई:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad) को छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को अंतरिम जमानत मिल गई है. ठाणे सेशन कोर्ट ने आव्हाड को अंतरिम जमानत दी. मुंबई पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है. हालांकि, आव्हाड ने इस आरोप से इनकार किया है. उन्होंने कहा है कि वे फर्जी मामलों के मद्देनजर विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे. बता दें कि अभी दो दिन पहले ही उन्हें ठाणे के एक मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्म 'हर हर महादेव' के शो को बाधित करने के मामले में जमानत पर रिहा किया गया था.

मुंबई पुलिस ने सोमवार को आव्हाड के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था. आव्हाड ने अग्रिम जमानत के लिए ठाणे की अदालत का रुख किया था. 

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि आव्हाड ने रविवार की शाम मुंब्रा में मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम के बाद भीड़ के तितर-बितर होने के दौरान अपने लिए रास्ता बनाते हुए उसे धक्का दिया था. आव्हाड महाराष्ट्र में ठाणे जिले की मुंब्रा-कलवा सीट से विधायक हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार रात बताया कि शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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आव्हाड ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज झूठे मामलों के मद्देनजर विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया है. उन्होंने इसे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित किया है. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि आव्हाड ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष के कार्यालय को नहीं सौंपा है, जो सदन के नियमों के मुताबिक जरूरी है.

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बीजेपी ने की निलंबित करने की मांग
विवाद बढ़ने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सोमवार को एनसीपी से आव्हाड को पार्टी से निलंबित करने की मांग की. प्रदेश भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ठाणे में एक मराठी फिल्म की स्क्रीनिंग में व्यवधान सहित आव्हाड के खिलाफ मामले सीसीटीवी फुटेज और वीडियो पर आधारित हैं.

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पत्नी ने किया था बचाव
वहीं, आव्हाड की पत्नी रुता आव्हाड ने कहा, ''शिकायतकर्ता महिला जमानत पर बाहर है. और चार घंटे के बाद उसे पता चला कि उसकी गरिमा भंग हुई है?'' एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आव्हाड को जानबूझकर निशाना बनाया है. आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अंजलि दमनिया ने ट्वीट किया, ''मैंने पहले भी कई बार आव्हाड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. हालांकि, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं.''

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