मुंबई : साकीनाका रेप और हत्‍या मामले के दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

साकीनाका मामले के बाद मुंबई में महिला सुरक्षा के लिहाज से कई अहम कदम उठाए गए. मुंबई पुलिस ने हर थाने में महिलाओं के लिए एक विशेष स्‍क्‍वॉड का गठन किया.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
मुंबई:

Mumbai Sakinaka case:  साकीनाका रेप और हत्या मामले के दोषी को अदालत में फांसी की सजा सुनाई है. ढिंढोसी (Dindoshi) सेशन कोर्ट ने दोषी मोहन कथवारू चौहान को फांसी की सजा दी है. गौरतलब है कि पिछले साल 10 सितंबर को हुई वारदात में आरोपी ने 34 साल की महिला के साथ रेप करके निर्ममता से उसकी हत्‍या कर दी थी. इस मामले को लेकर लोगों की तीखी नाराजगी सामने आई थी. बाद में महाराष्‍ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने त्‍वरित न्‍याय का आश्‍वासन दिया था. मुंबई पुलिस ने केस में तीन सप्‍तााह से ही कम समय में चार्जशाीट दाखिल की थी. 

मुंबई के उपनगर साकीनाका में 34 वर्षीय महिला के साथ रेप के बाद उसकी क्रूरता से हत्‍या कर दी गई थी. मुंबई पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दोषी चौहान, महिला को जानता था जबकि महिला उसे नजरअंदाज कर रही थी. उसने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया.

साकीनाका मामले के बाद मुंबई में महिला सुरक्षा के लिहाज से कई अहम कदम उठाए गए. मुंबई पुलिस ने हर थाने में महिलाओं के लिए एक विशेष स्‍क्‍वॉड का गठन किया. उन क्षेत्रों में भी गश्‍त बढ़ाई गई जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले अधिक होते हैं.  इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने थानों को उन लोगों के बारे में अलग रिकॉर्ड रखने के निर्देश जारी किए थे जिन्‍हें पिछले पांच माह में महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपी बनाया गया है.  

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