टीका नहीं लगवाए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा की इजाजत दी तो तेजी से फैलेगा संक्रमण : HC में महाराष्‍ट्र सरकार

हलफनामे में कहा गया है कि कोविड-19 टीके की दोनों खुराक नहीं लगवाए लोगों को राज्य में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से निषिद्ध करने का फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि टीकाकरण नहीं कराने वाले लोग दूसरों का जीवन खतरे में नहीं डालें।

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बॉम्‍बे HC इस विषय पर अगली सुनवाई तीन जनवरी 2022 को करेगा
मुंबई:

 महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से कहा कि टीकाकरण नहीं करवाए लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वालों के साथ यात्रा की अनुमति देने से अन्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और कोरोना वायरस तथा इसके स्वरूपों से संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा, ‘‘महाराष्ट्र सरकार (राज्य का अभिभावक) यह खतरा मोल नहीं ले सकती. ''हलफनामे में कहा गया है कि कोविड-19 टीके की दोनों खुराक नहीं लगवाए लोगों को राज्य में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से निषिद्ध करने का फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि टीकाकरण नहीं कराने वाले लोग दूसरों का जीवन खतरे में नहीं डालें।

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ से कहा कि इस तरह के फैसले तर्कसंगत हैं और भेदभावपूर्ण नहीं हैं तथा ना ही नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं.राज्य सरकार ने दो जनहित याचिकाओं के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है. राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने खुद टीके की दोनों खुराक लगवाई है. हाईकोर्ट इस विषय पर अगली सुनवाई तीन जनवरी 2022 को करेगा. 

सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके के असर को जांचने में जुट गई

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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