भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी मंजूर, आठ की खारिज

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी मंजूर हो गई है.बाकी 8 आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई हैं.

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बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनाया गया फैसला
मुंबई:

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने गिरफ्तार सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी मंजूर कर दी है. लेकिन उन्हें विशेष एनआईए (NIA) कोर्ट में अर्जी देनी होगी. इसके बाद जमानत और शर्तें तय होंगी.  बाकी 8 आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई हैं.

वहीं इस मामले पर सुधा भारद्वाज के वकील युग चौधरी ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत अर्जी मंजूर की है. 8 दिसंबर को NIA विशेष  कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी. बाकी के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी क्यों खारिज हुई ? इस पर वकील युग चौधरी नेव बताया कि कोर्ट ने अभी उसपर कुछ बताया नहीं है. लेकिन सुधा भारद्वाज की जमानत आधार पर उनका ये आरोप है कि जिस कोर्ट में उन्हें रिमांड के लिए पेश किया गया था, वो UAPA के तहत डेजिग्नटेड नहीं थीं. 

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गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी फादर स्टेन स्वामी की मौत हो गई है. वो लंबे समय से बीमार थे. स्टेन स्वामी की मौत के बाद अन्य आरोपियों को रिहा करने की मांग तेज हो गई है. इस केस में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज व अन्य ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी. 

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