कोरोना : महाराष्ट्र में शादी और सामाजिक समारोहों में अब इतने ही लोग आ सकेंगे, जानें नई गाइडलाइंस

मुंबई पुलिस ने गुरुवार को 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक शहर में पहले ही धारा 144 लागू कर दी है. वहीं शहर में कोरोना के 3,671 नए मामले दर्ज किए गए हैं.

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बरती जा रही है सतर्कता
मुंबई:

कोरोना ( CORONA) के बढ़ते मामलों को लेकर भारत में सतर्कता बरतनी शुरू हो गई है. देश के कई राज्यों ने प्रतिबंधों को पहले से और अधिक बढ़ा दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर गुरुवार को शादियों, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों और अंतिम संस्कार में उपस्थिति पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि शादी या किसी अन्य सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों में अब केवल 50 लोगों के शामिल की ही अनुमति होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे. 

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इसके अलावा सरकार के आदेश में कहा गया है कि राज्य पर्यटन स्थल, समुद्र तट और खुले मैदान, जहां पर भीड़ ज्यादा लगती है, वहां पर उन जगहों के सक्षम अधिकारी अपने अनुसार धारा 144 लागू कर सकते हैं. इस बीच मुंबई पुलिस ने गुरुवार को 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक शहर में पहले ही धारा 144 लागू कर दी है.  कोरोना के खतरे के बीच नए प्रतिबंधों के अनुसार 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लब सहित किसी भी बंद या खुली जगह में पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.  

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इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को महामारी रोग अधिनियम सहित अन्य धाराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. गुरुवार को शहर में कोरोना के 3,671 नए मामले दर्ज किए गए. अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 11,360 पहुंच गई है. 

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