गंदगी भरपूर, लाइसेंस भी नहीं... फूड सेफ्टी की रेड के बाद पुणे में Blinkit का डार्क स्टोर सील

मालूम हो कि डार्क स्टोर्स के ज़रिए ऑनलाइन ऑर्डर के बाद सीधे उपभोक्ताओं तक फूड डिलीवरी की जाती है. ऐसे में इनकी साफ-सफाई में लापरवाही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकती है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
पुणे:

10 मिनट में सामानों की डिलवरी देने वाली एप ब्लिंकिट के स्टोर पर नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है. इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है. जहां बिना लाइसेंस चल रहे ब्लिंकिट डार्क स्टोर पर खाद्य व औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी में गंभीर अनियमितताओं के बाद ब्लिंकिट डार्क स्टोर को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया. 

शहर में डार्क स्टोर्स पर चल रहा है जांच अभियान

महाराष्ट्र के खाद्य व औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे शहर के बालेवाड़ी-बाणेर इलाके में स्थित एक डार्क स्टोर ‘Energy Darkstore Services' पर बड़ी कार्रवाई की है. बिना वैध फूड लाइसेंस के संचालन और कई गंभीर अनियमितताओं के चलते FDA ने इस प्रतिष्ठान को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई 5 जून को मौके पर किए गए निरीक्षण के बाद की गई है.

बिना लाइसेंस, गंदगी और फर्जी दस्तावेज़

FDA की जॉइंट कमिश्नर ऑफिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिष्ठान ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 31(1) के अंतर्गत फूड बिज़नेस की श्रेणी में आता है और इसके संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. बावजूद इसके, Energy Darkstore Services बिना किसी वैध लाइसेंस के खाद्य उत्पादों का भंडारण और वितरण कर रहा था.

निरीक्षण में सामने आई प्रमुख अनियमितताएं

  • फूड लाइसेंस नहीं - केवल आवेदन किया गया था, लेकिन अनुमोदित लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया.
  • भंडारण की स्थिति खराब - खाद्य सामग्री को जंग लगी रैक में रखा गया था.
  • गंदगी और दूषित फर्श - स्टोर की सफाई व्यवस्था बेहद खराब पाई गई.
  • फर्जी पैकेजिंग परत - फूड पैकेजिंग की जानकारी झूठी पाई गई.
  • हाइजीन का उल्लंघन - स्टाफ के पास हाइजीन सर्टिफिकेट नहीं थे, न ही उन्होंने हेडकैप जैसी सुरक्षा पहनी थी.
  • कोल्ड स्टोरेज बिना कैलीब्रेशन सर्टिफिकेट - दूध और फलों के लिए जरूरी प्रमाणपत्र अनुपलब्ध था.
  • पेस्ट कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट गायब - स्टोर ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया.

मालिक और मैनेजर जिम्मेदार

इस प्रतिष्ठान के मालिक ओमप्रकाश मंत्री और स्टोर मैनेजर जय अरविंद वास्कर को फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने का दोषी माना गया है. इन दोनों पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

कंपनी ने जून में किया था आवेदन, दस्तावेजों की कमी बनी बाधा

Energy Darkstore Services ने जून 2024 में फूड लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से जमा नहीं किए गए थे, जिसके चलते लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया. इसके बावजूद, कंपनी द्वारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस जारी रखे गए, जो कानूनन गलत है.

FDA की जांच अब शहरभर में फैली

FDA ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक स्टोर तक सीमित नहीं रहेगी. पुणे शहरभर में बड़े स्तर पर सभी डार्क स्टोर्स और ऑनलाइन फूड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स की जांच की जा रही है. इस निरीक्षण का फोकस है

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  • फूड लाइसेंस की वैधता
  • स्टोरेज की स्थिति
  • स्वच्छता मानक और पेस्ट कंट्रोल
  • स्टाफ की ट्रेनिंग और हाइजीन
  • पैकेजिंग क्वालिटी
  • आंतरिक सुरक्षा और ऑडिट रिपोर्ट

FDA अधिकारियों ने कहा है कि जब तक वैध फूड लाइसेंस नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह का संचालन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. हालांकि कंपनी चाहे तो सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त कर सकती है और दोबारा संचालन शुरू कर सकती है.

जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं

डार्क स्टोर्स के ज़रिए ऑनलाइन ऑर्डर के लिए सीधे उपभोक्ताओं तक फूड डिलीवरी की जाती है. ऐसे में यदि इन प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, स्टोरेज या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता, तो यह सीधे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.

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FDA की सख्त चेतावनी

FDA ने चेतावनी दी है कि यदि बिना लाइसेंस के ऐसे संचालन जारी पाए गए, तो Food Safety and Standards Act के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई अन्य सभी डार्क स्टोर्स के लिए चेतावनी है कि वे समय रहते वैध दस्तावेज प्राप्त कर लें.FDA का कहना की यह कार्रवाई केवल शुरुआत है पुणे शहर में सभी डार्क स्टोर्स अब FDA की निगरानी में हैं.

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