BJP नेता को 3 साल की सजा, MP की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 14 साल पहले थाने में पुलिसकर्मियों को पीटा था

BJP Leader Jailed in Narmadapuram: 14 साल पहले नर्मदापुरम में थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने वाले भाजपा नेता बलराम ठाकुर को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही, उन पर जुर्माना भी लगाया गया है.

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Narmadapuram Court Sentences BJP Leader to 3 Years in Jail for Attacking Policemen.

Narmadapuram Court Sentences BJP Leader for Attacking Policemen: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भजपा नेता को तीन साल की सजा सुनाई गई है. 14 साल पहले भाजपा नेता और उनके साथियों ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों को पीटा था और शासकीय कार्य में बाधा डाली थी. 

दरअसल, नर्मदापुरम जिले की पिपरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष कुमार पारीक की अदालत ने पिपरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर और दिनेश छीपा को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत 2-2 वर्ष के कारावास और 2000-2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही, धारा 332 के तहत 1-1 वर्ष के कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ चौधरी विक्रम सिंह ने की. 

5 सितंबर 2012 को पुलिसकर्मी को पीटा 

अभियोजन के अनुसार, 5 सितंबर 2012 को थाना पिपरिया में आरक्षक राजेश सोनी शासकीय कार्य में व्यस्त थे, जबकि प्रधान आरक्षक अखयराम थाने में एचसीएम का कार्य देख रहे थे. इसी दौरान बलराम ठाकुर, दिनेश छीपा और 4-5 अन्य लोग थाना परिसर में पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए थाने के अंदर घुस गए. सभी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, सरकारी रजिस्टर फेंक दिया और आरक्षक राजेश सोनी के साथ मारपीट की.

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पुलिस ने पेश किए 15 गवाह 

घटना के बाद थाना पिपरिया में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 372/2012 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयान को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने बलराम ठाकुर और दिनेश छीपा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. 

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