मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सीधे इंटरव्यू के जरिए होने वाली भर्तियों से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें डॉक्यूमेंट जमा करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. MPPSC की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों को तय तारीख के बाद भी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जुर्माना भी चुकाना होगा. अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार अंतिम तारीख बीत जाने के बाद अगले 5 वर्किंग डेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेंगे. लेकिन साथ ही लेट फीस का भुगतान भी करना होगा, जो कि 3 हजार रुपये रखी गई है.
सेल्फ-डिक्लेरेशन करना होगा जमा
इतना ही नहीं लेट फीस भरने के साथ ही उम्मीदवार को एक सेल्फ-डिक्लेरेशन भी देना होगा. जिसमें लिखा होने चाहिए कि वो भर्ती विज्ञापन में मांगी गई सभी जरूरी शर्तों को पूरा करता है. अगर कोई उम्मीदवार दिए गए 5 दिनों के बाद भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाता है, तो आयोग उसका नाम रद्द करने की सूचना जारी करेगा. हालांकि उसे एक अंतिम मौका भी दिया जाएगा. उम्मीदवार अपना नाम रद्द होने की सूचना जारी होने की तारीख से 10 वर्किंग डेज तक डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेगे, लेकिन उसे साथ ही 25 हजार रुपये की लेट फीस भरनी होगी.
लेट फीस का नहीं होगा रिफंड
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने साफ किया है कि अगर लेट फीस के साथ डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद किसी भी वजह से एप्लिकेंट का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी एप्लिकेंट की होगी और उसे लेट फीस रिफंड नहीं मिलेगी.

इसके अलावा आयोग ने पदों के हिसाब से इंटरव्यू में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी बताई है. आयोग के अनुसार अगर एक पद पर भर्ती निकलती है, तो 12 तक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे. इसी तरह से 2 से 3 पदों के लिए 24 उम्मीदवार. 4 से 6 पदों के लिए 36 उम्मीदवार, 7 से 8 पदों के लिए 48 उम्मीदवार और 10 या उससे ज्यादा पदों के लिए 50 उम्मीदवार या पदों की संख्या के 5 गुना.
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