पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा में हत्या के मामले में ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट को SC से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुपियन को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होनी है. अदालत कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सुपियन की याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी.

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नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम चुनाव एजेंट एसके सुपियन को सुप्रीत कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुपियन को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होनी है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक मामले में सुपियन की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. अदालत कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सुपियन की याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी.

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CBI नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जांच कर रही है, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की मई 2021 में राज्य विधानसभा चुनावों में जीत के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई थी.

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हालांकि बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाद में राज्य में कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल के इशारे पर हुई हत्याओं और यौन उत्पीड़न की विभिन्न घटनाओं की CBI जांच का आदेश दिया था.

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