धनबाद : जज की हत्या के एक साल बाद दो लोग दोषी करार, अगले हफ्ते सुनाई जाएगी सजा

धनबाद (Dhanbad) में जज की ऑटोरिक्शा से कुचल कर हत्या (Murder) करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी पाया है. कोर्ट (court) दोनों को अगले हफ्ते सजा सुनाएगा. कोर्ट का यह फैसला हत्या के ठीक एक साल में आया है.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
धनबाद में जज की हत्या के एक साल बाद दो लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
रांची:

झारखंड (Jharkhand) धनबाद में एक जज को ऑटो रिक्शा से कुचलकर जान से मारने के मामले में ठीक एक साल बाद रांची की सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है. कोर्ट अगले हफ्ते सजा का ऐलान करेगा. झारखंड हाई कोर्ट हिट एंड रन मामले की जांच की निगरानी कर रहा था. मामले में सुनवाई इसी फरवरी में शुरू हुई थी. विशेष अदालत ने धनबाद के दिगवाडीह के दो आरोपियों, ड्राइवर राहुल वर्मा और उनके साथी लखन वर्मा के खिलाफ जज की हत्या के आरोप तय किए थे. हत्या के लगभग एक महीने बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जमानत नहीं दी गई. 

क्या था मामला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 49 वर्षीय उत्तम आनंद, 28 जुलाई, 2021 को सुबह करीब 5 बजे सैर पर निकले थे. सुरक्षा कैमरे के फुटेज से पता चला कि वह काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ जॉगिंग कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ऑटोरिक्शा ने उनको जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया. इसके बाद जज की मौत हो गई थी. 

जज धनबाद में माफिया जुड़ी हत्याओं के कई मामलों को देख रहे थे. उन्होंने दो गैंगस्टरों की जमानत भी खारिज कर दी थी. वह एक विधायक के करीबी से जुड़े एक हत्या के मामले की भी सुनवाई कर रहे थे. यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हत्या के दो दिन बाद इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए कहा था कि इसके "व्यापक प्रभाव" हैं. इसके बाद राज्य सरकार ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था, जिसने 4 अगस्त को जांच अपने हाछ में थी और लगभग दो महीने बाद अपनी चार्जशीट दाखिल की.

Advertisement

ये भी पढ़ें:

"अचानक निकल गया, चूक हो गई": 'राष्ट्रपत्नी' विवाद पर अधीर रंजन चौधरी की सफाई

Advertisement
Featured Video Of The Day
Budget 2025 में Bihar को मिले विशेष लाभ, JDU नेता Sanjay Jha ने बताई पूरी बात | Niramala Sitharaman