सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा. कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास किए कोई भी शिक्षक न तो नई नियुक्ति पा सकेगा और न ही प्रमोशन का हकदार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम बची है, उन्हें सेवानिवृत्ति तक छूट दी जाएगी, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें भी टीईटी पास करना होगा. वहीं, पुराने शिक्षकों को दो साल का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, वरना सेवा से हटाया जा सकता है. फिलहाल यह नियम अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा.
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