टेरर फंडिंग: अदालत ने हिज्बुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ जारी किया सम्मन

अदालत ने ईडी के विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा द्वारा दी गई दलीलों पर गौर फरमाया, जिन्होंने कहा कि जांच के दौरान, वस्तु-विनिमय व्यापार में शामिल कुछ भारतीय फर्मों को सम्मन जारी किया गया था और तीन फर्मों के बयान भी दर्ज किए गए थे.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
धनशोधन मामले में हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ बुधवार को सम्मन जारी किया
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से लगभग 80 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने से संबंधित धनशोधन मामले में हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ बुधवार को सम्मन जारी किया. अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद दिया.

मणिपुर में भाजपा में 'शामिल' हुए 3 विधायकों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर का फैसला रद्द किया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि मैंने शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों/सबूतों को भी देखा है. रिकॉर्ड देखने के बाद, मैं पीएमएलए की धारा-तीन के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं, जो पीएमएलए की धारा-चार के तहत दंडनीय है. आरोपी व्यक्तियों को 7 फरवरी, 2022 को तलब किया जाए. अदालत ने सलाहुद्दीन के अलावा मोहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, गुलाम नबी खान, उमर फारूक शेरा, मंजूर अहमद डार, जफर हुसैन भट, नजीर अहमद डार, अब्दुल मजीद सोफी और मुबारक शाह को भी तलब किया.

जस्टिस गोगोई ने लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी आत्मकथा : जस्टिस एसए बोबडे

अदालत ने ईडी के विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा द्वारा दी गई दलीलों पर गौर फरमाया, जिन्होंने कहा कि जांच के दौरान, वस्तु-विनिमय व्यापार में शामिल कुछ भारतीय फर्मों को सम्मन जारी किया गया था और तीन फर्मों के बयान भी दर्ज किए गए थे. राणा ने दलील दी कि हिज्बुल मुजाहिदीन भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए 80 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त पोषण में शामिल था.

Advertisement

उन्होंने अदालत को बताया कि जांच के दौरान विभिन्न अधिकारियों से सबूत जुटाए गए और आरोपियों के बयान दर्ज किए गए. ईडी ने जांच के दौरान कई संपत्तियों को भी कुर्क किया.

Advertisement

सुधा भारद्वाज को मिली जमानत, भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में थी आरोपी

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
India China Relations: ड्रैगन' की वीज़ा डिप्लोमेसी के क्या मायने? | US Trade War | NDTV India
Topics mentioned in this article