नंबर पोर्टेबिलिटी पर टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी, ट्राई ने SMS पर दिया ये आदेश

TRAI ने कहा कि सभी कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन 2009 के तहत प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के मोबाइल फोन कस्टमर्स को पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लिये 1900 पर एसएमएस भेजने की सुविधा दें.

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Number Portability : ट्राई ने सभी प्रीपेड वाउचर में एसएमएस सुविधा देने को कहा
नई दिल्ली:

नंबर पोर्टेबिलिटी (Number Portability) पर आनाकानी कर रहीं टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) के खिलाफ दूरसंचार नियामक ने कड़ा रुख अपनाया है. ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को कहा है कि वो पोर्टेबिलिटी को लेकर लगाई शर्तों को तुरंत हटाएं. ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए नंबर समान रखते हुए कंपनी बदलने (पोर्टेबिलिटी) को लेकर एसएमएस (outgoing SMS) सुविधा तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराने को कहा है. दरअसल, तमाम ग्राहकों से ट्राई को शिकायतें मिली हैं कि वो पोर्टेबिलिटी नहीं करा पा रहे हैं.

दरअसल, कंपनियां कुछ प्रीपेड वाउचर/प्लान में मोबइल नंबर पार्टेबिलिटी से संबंधित एसएमएस भेजने की सुविधा ही नहीं देती हैं. वे यूजर्स से पोर्टेबिलिटी के लिए बड़ा रिचार्ज करने की शर्त लगाती हैं. इससे बड़ी संख्या में ग्राहक नंबर पोर्टेबल नहीं करा पा रहे हैं. यह सुविधा सभी मोबाइल फोन यूजर् के लिए होगी, भले ही उन्होंने कितनी भी राशि का रिचार्ज क्यों नहीं कराया हो. ट्राई ने कुछ प्रीपेड वाउचर में आउटगोइंग एसएमएस सेवा नहीं देने वाली दूरसंचार कंपनियों के रुख पर पर कड़ा ऐतराज जताया है.

ट्राई के अनुसार, हाल के दिनों में ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं कि वे अपने प्रीपेड खातों में पर्याप्त राशि होने के बावजूद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूपीसी (यूनिक पोर्टिंग कोड) बनाने के लिए नंबर 1900 पर एसएमएस भेजने में असमर्थ हैं.

रेगुलेटर ने निर्देश में कहा कि सभी कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन 2009 के तहत प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के मोबाइल फोन कस्टमर्स को पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लिये 1900 पर एसएमएस भेजने की सुविधा दें. यह सुविधा सभी ग्राहकों को मिलनी चाहिए, भले ही वे कितने भी मूल्य का वाउचर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हों. 
 

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