तेलंगाना के हैदराबाद में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने पांच साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया था. इस हमले में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी. अब इस मामले पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने नगर निगम को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने लड़के की मौत के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की "लापरवाही" को जिम्मेदार ठहराया है और नगर निकाय से पूछा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. उच्च न्यायालय ने पांच वर्षीय बच्चे की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को मुआवजे दिलाने की बात कही.
अदालत की तरफ से इस मामले में मुख्य सचिव, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, GHMC आयुक्त, GHMC उपायुक्त (अंबरपेट), GHMC पशु चिकित्सा अधिकारी, हैदराबाद जिला कलेक्टर और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है.अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है.इस बीच, GHMC ने एक कार्य योजना को कारगर बनाने के लिए कई आपातकालीन बैठकें की है.
गौरतलब है कि देश भर में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों पर हमले की घटना लगातार बढ़ रही है. हैदराबाद की घटना गुजरात के सूरत में आवारा कुत्तों के हमले में चार साल के बच्चे की मौत के करीब दो हफ्ते बाद सामने आई है. इससे पहले, जनवरी में, बिहार के आरा में एक आवारा कुत्ते के काटने के बाद 80 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
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